एमडीए का सीलिंग अभियान जारी व्यावसायिक निर्माण,रेस्टोरेंट,एवं बैंक्वेट हॉल हुए सील

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह,आईएएस के निर्देशन में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण एवं अवैध संचालन के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान निरंतर चलाया जा रहा है।
जिसके चलते 2 जुलाई 2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सीलिंग अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अवैध व्यावसायिक निर्माण, रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट हॉल का संचालन पाए जाने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित परिसरों को सील किया गया।


1 वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2026/0003302 में विपक्षी इकरार द्वारा साबरी सीमेंट स्टोर के बराबर, संभल रोड, मोहम्मदपुर बसतौर, थाना मैनाठेर में लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कराए जा रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया।

  1. वाद संख्या 2994(5)/2025-26 में विपक्षी सुखदेव सिंह द्वारा रामपुर हाईवे स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के निकट लगभग 350 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित अवैध रेस्टोरेंट को सील किया गया।
  2. वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2025/0002808 में विपक्षी मोहम्मद सलीम द्वारा उल्का गार्डन बैंक्वेट हॉल, एकता विहार साउथ में लगभग 900 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित अवैध बैंक्वेट हॉल को सील किया गया।
  3. वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2025/0002805 में विपक्षी छोटे लाल पुत्र चिरंजी लाल द्वारा रामपुर रोड, भारत पेट्रोल पंप के निकट स्थित संगम पैलेस बैंक्वेट हॉल में लगभग 1700 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित अवैध बैंक्वेट हॉल को सील किया गया।
  4. वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2025/0002650 में विपक्षी कैलाश सैनी द्वारा बालाजी मंदिर के निकट, रफातपुर स्थित कैलाश बैंक्वेट हॉल में लगभग 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित अवैध बैंक्वेट हॉल को सील किया गया।
  5. वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2025/0002802 में विपक्षी जसमेर सिंह द्वारा सरस्वती विहार, देहरी गांव चौराहा, पंडित नगला बाईपास रोड स्थित मोहम्मद पैलेस में लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित अवैध बैंक्वेट हॉल को सील किया गया।
    प्राधिकरण की चेतावनी
    बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य करना अथवा आवश्यक अनुमतियों के बिना किसी भी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन करना उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में सीलिंग, ध्वस्तीकरण एवं अन्य विधिक कार्रवाई निरंतर की जाएगी।
    जनहित में अपील
    मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सभी नागरिकों से अनुरोध करता है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक मानचित्र स्वीकृति एवं वैधानिक अनुमतियां अवश्य प्राप्त करें। अवैध निर्माण एवं अवैध संचालन के विरुद्ध प्राधिकरण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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